Haryana illegal colony : अवैध कालोनी काटने वालो के खिलाफ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने बड़ी कार्रवाई की है। कालोनी काटने के मामले में 15 लोगों के खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज करवाई है।
विभाग की दायर शिकायत के अनुसार, ये कॉलोनियां लगभग 110 एकड़ (Haryana illegal colony) में विकसित की जा रही थीं, जिनमें फर्रुखनगर में छह, पटौदी में तीन, सोहना में दो और पटौदी के भोंडसी, सिधरावली, बिलासपुर और बोहड़ाकलां में एक-एक अवैध कॉलोनी शामिल है।
शिकायत में जिक्र है कि इन कॉलोनियों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना बनाया गया, जो हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम के सेक्टर -7 ए के अंतर्गत आती है।
डीटीसीपी (प्रवर्तन) मनीष यादव ने कहा, “हमने इन जमीन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमने आदेश जारी किया कि वे अवैध ढांचों को खुद हटा दें, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे, जिससे हमें विध्वंस अभियान चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जमीन मालिक इन्हें फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी।”
बीते छह महीनों से विभाग ने 70 से अधिक विध्वंस अभियान चलाए हैं और 500 एकड़ में फैली लगभग 100 अवैध (Haryana illegal colony) कॉलोनियों को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा, “डीटीसीपी विभाग ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने लोगों से यह भी कहा है कि वे इन अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें।”