Jind news : जींद में अवैध कालोनियों का किल्ला नंबर, खसरा नंबर जारी, खरीद फरोख्त से बचें

Parvesh Mailk
3 Min Read
Killa number, Khasra number of illegal colonies issued in Jind, avoid horse trading

जींद, सफीदों और नरवाना में काटी गई हैं अवैध कालोनियां

Jind news :  जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों के मामले में जिला नगर योजनाकार विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। विभाग ने अवैध कालाेनियों का किल्ला व खसरा नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यहां पर जमीन की खरीद-फरोख्त से बचें। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि सफीदों, नरवाना तथा जींद शहरी क्षेत्रों में कुछ भूमाफियाओं द्वारा अनाधिकृत कालोनी में भूमि की बिक्री करने का मामला संज्ञान में आया है, जो कानूनी रूप से अवैध है।

डीटीपी (DTP Manish Dahiya) ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जींद (Jind news) शहर में किल्ला नंबर/खसरा नंबर 260//16/2/1/, 282//5/1/1/2, 5/1/1/1, 260//18/1 है। इसी प्रकार 11//14, 15, 17, 24 और 130//22//23, 165//2, 3 तथा 42//9, 11/12 है। सफीदों के शहरी क्षेत्र के खसरा नंबर 80//1/1, 10, 81//4, 5, 6, 7/54//6//2, 7/1 नरवाना शहरी में 288//11, 12/19, 20 में भू माफिया द्वारा अनाधिकृत कालोनी विभाग से बिना लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए विकसित की जा रही है।

ये भी पढ़ें :   Haryana Politics : हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन रहेगा या टूटेगा, भाजपा ने जेजेपी के पाले में डाली गेंद, सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी भाजपा

यह कार्यालय अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई भी कर रहा है। ऐसे में आमजन से अपील है कि इन किला नंबर/खसरा नंबर में बिक्री के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध/ पूर्ण भुगतान समझौते, पावर आफ अटार्नी को पंजीकृत निष्पादित न करें।

 

विभाग को (Jind news) मिल रही लगातार शिकायतें
बता दें कि शहर में कई जगहों पर सड़कों के साथ कृषि योग्य जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं और अवैध रूप से कालोनियां काटी जा रही हैं। नियमानुसार कृषि योग्य जमीन को रिहायश में बदलने के लिए जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। इसके लिए सरकार द्वारा गाइड लाइन भी जारी की हुई है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। डीटीपी द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।

 

वर्जन
जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया (DTP Manish Dahiya) ने कहा है कि वे शहरी क्षेत्र जींद, सफीदों तथा नरवाना में अनाधिकृत कालोनियों में जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं करें। ऐसा करना अवैध है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो उपरोक्त एरिया में जमीन बेचने की फिराक में हैं। विभाग द्वारा जहां भी शिकायत मिलती है, वहां नोटिस देने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जाती है।

ये भी पढ़ें :   Jind News : गांव सुंदरपुरा में प्रत्येक बुधवार बैठेगा पटवारी, ग्रामीणों के मौके पर होंगे काम
Share This Article
Follow:
मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।