Haryana Happy Card News : हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा गरीब वर्ग के नागरिकों को रोडवेज बसों की निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए शुरू की गई है। बता दें कि, हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थी पूरे हरियाणा में रोडवेज बस के माध्यम से 1000 कि.मी तक पूरे साल की अवधि में मुफ्त सफर कर सकता है। इसलिए आज ही हैप्पी कार्ड बनवाए और रोडवेज बस का मुफ्त सफर का फायदा उठाए।
इस योजना में जींद जिले के लाभार्थी ने ले रहे रुचि ?
जींद डिपो रिपोर्ट के मुताबिक, हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card News) के प्रति जींद जिले के 50 फीसदी लाभार्थी रुचि नहीं दिखा रहे। जबकि योजना के जरिए रोडवेज डिपो में हैप्पी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। बता दें कि, अप्रैल माह में मुख्यालय द्वारा जींद डिपो में 5 हजार नागरिकों के हैप्पी कार्ड बनाकर डिपो अधिकारियों के पास भेजे थे ! मगर पिछले दो माह के दौरान 50 प्रतिशत लाभार्थी ही जींद बस अड्डा स्थित कार्यालय पर हैप्पी कार्ड लेने पहुंचे है।
जिला प्रशासन को लाभार्थियों को करना होगा जागरुक
पाठकों को बता दें कि, तय समय अवधि बीतने के बाद भी जिले में करीब ढाई हजार पात्र लोगों ने हैप्पी कार्ड नहीं लिए हैं। जबकि, कार्यालय द्वारा इनके मोबाइल फोन पर भेजे गए ओटीपी की समय अवधि पूरी कर चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को इस योजना के बारे में जागरूक करना अति आवश्यक है और उसके बाद ही लाभार्थी इस योजना के प्रति गंभीरता दिखा पाएंगे।
जींद के लाभार्थीयों को कैसे मिलेगा फायदा और कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
- हरियाणा सरकार के मुताबिक, जिस भी परिवार की वार्षिक आय फैमिली आईडी में इनकम एक लाख रुपये से कम है, तो वह हैप्पी कार्ड का फायदा उठा सकता है।
- वह हैप्पी कार्ड के लिए अटल सेवा केंद्र पर जाकर विभाग की साइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है।
- इसके बाद हैप्पी कार्ड (Haryana Happy Card News) एक्टिवेट होने का मैसेज आएगा और वह इसी मैसज के तहत जींद बस स्टैंड परिसर में स्थित कार्यालय में आकर अपना कार्ड ले सकता है।
हैप्पी कार्ड लेते समय आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी को पंजीकरण करवाते समय दिया गया पंजीयन नंबर साथ लेकर आना होगा।
- इसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करवाते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- हैप्पी कार्ड जिस भी व्यक्ति का होगा, उसका आधार कार्ड, फैमिली आईडी, पेन कार्ड आदि दस्तावेज चेक करने के बाद ही रोडवेज कर्मचारी उसे कार्ड देंगे।
- कार्ड के लिए आवेदक को 50 रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे और हैप्पी कार्ड (Haryana Happy Card News) परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग बनेगा।
- हैप्पी कार्ड के लाभार्थी जिन लोगों के मैसेज की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, वे बस स्टैंड परिसर में पास क्लर्क ऑफिस में कर्मचारी को जानकारी देकर दोबारा ओटीपी मंगवाकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।