Jind News : हरियाणा के जींद में नशा तस्करी के मामले में दोषी नरवाना की छोटूराम कालाेनी निवासी अशोक कुमार को अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने 10 साल कैद, 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दाे साल की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।
दोषी को 10 साल की कारावास की सजा हुई
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई 2019 को सीआईए स्टाफ पुलिस नरवाना के सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार अपनी टीम के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए हरियल चौक नरवाना से हिसार रोड की तरफ जा रहे थे। जब वे हिसार चुंगी टी-प्वाइंट के पास पहुंचे तो अचानक नरवाना की तरफ से एक बाइक सवार बड़े बैग के साथ आते दिखाई दिया। पुलिस को देख बाइक वापस घुमाने लगा तो शक के आधार पर रोक कर टीम ने उसकी तलाशी ली। आरोपित के बैग से 11 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था।
आरोपित छोटूराम कालोनी निवासी अशोक कुमार के खिलाफ थाना शहर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को अदालत में पेश किया गया और जेल भेजा गया। शुक्रवार को जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।