दारु का ठेका या बियर की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस आवश्यक है। आप जिस राज्य में यह खोलना चाहेंगे, उस राज्य से आपको लाइसेंस लेना होता है।
दारु का ठेका या बियर की दुकान खोलने के लिए आपको संबंधित राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट में आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि, दारु का ठेका लाइसेंस कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं।
दारु का ठेका या बियर की दुकान खोलने के लिए आपके पास कम से कम 100 वर्ग फीट का एरिया का दुकान सही लोकेशन पर होना आवश्यक है।
आवेदन के साथ आपको लाइसेंस लेने की एक तय फीस चुकानी होती है। इसका कुछ हिस्सा आवेदन के समय देना होता है। बाद में लाइसेंस मिल जाने पर चुकाना होता है।
लाइसेंस के लिए आपके पास दुकान का पेपर, आईडी, प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजनेस पैन कार्ड, जीएसटी नंबर होना आवश्यक है।
दारु का ठेका या बियर की दुकान का लाइसेंस बोली के तहत दी जाती है। अगर जो जितना पैसा सरकार को देगा उसे ही लाइसेंस दिया जाता है। आवेदन करने पर लाइसेंस दिया जाता है। आवेदन करने पर लाइसेंस मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है।