Vivah Shagun Yojana Haryana 2024 : विधवा- खिलाड़ी- दिव्यांग आदि को कितने रुपए मिलेंगे जैसी सभी आवश्यक जानकारी यहां देखें

Parvesh Mailk
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Vivah Shagun Yojana Haryana 2024 : हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को विवाह के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और टपरिवास समुदाय की लड़कियों के विवाह के अवसर पर शगुन के रूप में 71,000 रूपये की राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 51,000 रूपये थी, जिसे बढ़ाकर 71,000 रूपये कर दिया गया है।

Vivah Shagun Yojana Haryana 2024: इस प्रकार से मिलेंगे पूरे पैसे

विधवा महिलाओं के लिए, इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 46,000 रूपये की राशि शादी से पहले दी जाएगी और विवाह होने के 6 महीने के भीतर 5,000 रूपये अलग से दिए जाएंगे, जिससे कुल मिलाकर 51,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। वहीं, गरीब परिवारों (BPL) को भी 11,000 रूपये की राशि दी जाएगी, जिसमें से 10,000 रूपये शादी से पहले और 1,000 रूपये शादी के बाद दिया जाएगा।

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खिलाड़ी महिलाओं को भी इस योजना के तहत 31,000 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, दिव्यांग दंपत्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें दोनों दिव्यांग होने पर 51,000 रूपये और एक दिव्यांग एवं एक सामान्य होने पर 31,000 रूपये की राशि दी जाएगी।

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Vivah Shagun Yojana Haryana 2024 Documents: ये कागजात चाहिए होंगे

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)

जाति प्रमाण पत्र

शादी का प्रमाण पत्र

दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

आधार कार्ड

BPL राशन कार्ड (अगर लागू हो)

आय का प्रमाण पत्र

बैंक अकाउंट पासबुक

तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

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Vivah Shagun Yojana Form Haryana 2024: विवाह शगुन योजना का ऐसे भरना होगा फॉर्म

इस योजना का आवेदन करने के लिए माता-पिता (लाभार्थी) को संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को सभी दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित प्रारूप (यानी फॉर्म भरकर) में आवेदन पत्र जमा करना होगा। जिला कल्याण कार्यालय सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत करेगा, जो इस योजना के तहत स्वीकृति प्राधिकारी होगा। राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कोषागार से विवाह से पूर्व आवेदक के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।

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विवाह शगुन योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क:

यदि आपको इस योजना के लिए आवेदन करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर कॉल कर सकते हैं।

यह योजना उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी बेटियों की शादी में कोई समस्या झेल रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए योग्य हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई सरकारी वेबसाइट पर संपर्क करें।

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मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।
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