Fastag New Rules : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब गाड़ी की विंडशील्ड पर सही तरीके से फास्टैग न लगे होने पर वाहन चालक को दोगुना टोल देना होगा। इस नए नियम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों के समय की बर्बादी को रोकना और संचालन में सुधार लाना है।
क्या है नया नियम?
NHAI के मुताबिक, अगर वाहन की विंडशील्ड पर फास्टैग ठीक से नहीं लगा होगा तो वाहन चालक को टोल प्लाजा पर दो बार टोल चुकाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार गलत तरीके से लगा फास्टैग स्कैन होने में समय लेता है, जिससे अन्य वाहनों की रुकावट होती है।
फास्टैग कैसे लगाएं?
गाड़ी के फास्टैग को हमेशा विंडशील्ड के बीचों-बीच और अंदर की ओर चिपकाना चाहिए। अगर फास्टैग गलत स्थान पर लगाया जाता है तो स्कैनिंग में दिक्कत होती है।
नहीं लगा फास्टैग तो क्या होगा?
अगर आपके वाहन पर फास्टैग नहीं है और आप बार-बार टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं, तो ऐसा होने पर नियम के तहत आपका वाहन ब्लैकलिस्ट हो सकता है। इसके बाद आपके वाहन को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
Fastag New Rules का उद्देश्य
NHAI के अनुसार यह कदम टोल प्लाजा पर समय की बचत करने और यातायात के बेहतर संचालन के लिए उठाया गया है।