Matri Shakti Entrepreneurship Scheme: हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। अब महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, टेलरिंग, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
क्या है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना?
मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी ब्याज के मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।
योजना के लाभ
महिलाओं को तीन साल तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। महिलाएं अपनी पसंद के व्यवसाय जैसे बुटीक, ब्यूटी पार्लर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा आदि शुरू कर सकती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
पात्रता
महिला आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक को किसी बैंक से पहले लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
केवल हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
महिला की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रुपये होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
राशन कार्ड
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज के दो फोटो
रिहायशी प्रमाणपत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (यदि हो)
अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)
ऋण प्रक्रिया
महिला को योजना के तहत ऋण लेने के लिए आवेदन करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऋण आवेदन स्वीकृत होने पर महिला को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तीन वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।