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Agniveer Recruitment : सेवानिवृत अग्निवीरों को हरियाणा में मिलेगी आयु में छूट, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश 

अग्निवीर के पहले बैच में भर्ती हुए अग्निवीरों को हरियाणा सरकार द्वारा सीधी भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भर्ती हुए अग्निवीरों को ग्रुप बी व सी की नौकरी में तीन साल की छूट दी जाएगी
 

हरियाणा में सेना में तैनात अग्निवीरों को विशेष छूट दी है। इस छूट को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सेना से सेवानिवृति के बाद अग्निवीरों को हरियाणा में होने वाली ग्रुप बी व सी की नौकरियों में आयु में छूट दी जाएगी।

हालांकि अग्निवीर के पहले बैच में भर्ती हुए अग्निवीरों को हरियाणा सरकार द्वारा सीधी भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भर्ती हुए अग्निवीरों को ग्रुप बी व सी की नौकरी में तीन साल की छूट दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस के हिसाब से प्रदेश के सभी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली भर्ती में अग्निवीर के इन नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि सेना से सेवानिवृति के बाद अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में मौका मिल सके। 

हरियाणा के अब तक 7228 अग्निवीर भर्ती हुए

सेना में अग्निवीर की भर्ती से संबंधित आदेश जारी होने के बाद हरियाणा सरकार के पास अग्निवीरों के भर्ती होने का पूरा रिकार्ड है। हरियाणा सरकार के अनुसार अब तक हरियाणा में तीन अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है। इसमें हरियाणा से कुल 7228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। वर्ष 2022-23 में अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती हुआ था।

इसमें हरियाणा से 2227 अग्निवीर भर्ती हुए थे। इसके बाद वर्ष 2023-24 में में 2893 और 2024-25 में 2108 अग्निवीरों का चयन किया गया था। इस तरह पहले बैच में शामिल 2227 अग्रिवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर हरियाणा सरकार की नौकरियाें में ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।