Haryana Property ID : हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आ रही समस्याओं पर बड़ा फैसला आया है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि, प्रॉपर्टी आईडी में हो रही दिक्कत को ठीक करेंगे और जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर ती है, उसमें किसी प्रकार के NDC की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
एनडीसी की जरुरत नहीं पडे़गी
पाठकों को बता दें कि, भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है, उसे NDC लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी प्रॉपर्टी (Haryana Property ID) में न टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई डेवलपमेंट चार्जिस लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां पर तुरंत 2 लाख 52 हजार लीव मिलेगा।
4 लाख 30 हजार संपत्तियों को मिलेगा फायदा
सुभाष सुधा के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों में खाली प्लॉट बेचने की अनुमति होगी। साथ ही प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स (Haryana Property ID) या बकाया शुल्क जमा करवाना होगा। जिसके बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे 4 लाख 30 हजार संपत्तियों को लाभ मिलेगा। अब एग्रीकल्चर लैंड के लिए प्रॉपर्टी टैक्स डेवलपमेंट चार्ज भी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में 433 कॉलोनियों को तीस दिन में नियमित किया जाएगा। सुधा के अनुसार, टोटल मिलाकर 13 लाख 38 हजार कुल संपत्तियों को फायदा दिया जा रहा है।