हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण; जल्द तय होगा कोटा

Ajay Sehrawat: हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की कवायद तेज कर दी है। इस संबंध में प्रशासनिक सचिवों को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड-निगमों में रिक्त और स्वीकृत पदों की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी काडर में पद चिन्हित कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोटा तय किया जाएगा।
सीएम की घोषणा पर अमल शुरू
बता दें कि तीन फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की थी।
अब इसे सिरे चढ़ाते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि तुरंत प्रभाव से एचआरएमएस से रिक्त और स्वीकृत पदों की संख्या का आकलन करें।
प्रशासनिक सचिव डाटा को सत्यापित कर प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त करेंगे और फिर कैडर अनुसार एससी कर्मचारियों की कमी के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट भी पदोन्नति में आरक्षण के हक में फैसला सुना चुका है। संविधान के मुताबिक प्रदेश सरकार पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकती है। लेकिन आरक्षण क्यों दिया गया, इसके पक्ष में आंकड़े देना अनिवार्य होगा।
एससी वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने और सरकारी पदों पर सही प्रतिनिधित्व नहीं होने पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। बशर्ते कि इसका प्रशासनिक कार्यक्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति को लेकर सर्वे करा चुकी है, जिससे आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं आएगी।