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PM crop insurance : हरियाणा सरकार ने फसल बीमा कंपनियों पर कसा शिकंजा, आदेश नहीं मानने पर प्रतिदिन लगेगा जुर्माना 

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े विवादों को निपटाने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक एवं जैविक फसलों का मूल्य निर्धारित करने के लिए फिर से अलग अलग तीन कमेटियां बनाई गई हैं।

 
PM crop insurance  हरियाणा सरकार ने फसल बीमा कंपनियों पर कसा शिकंजा, आदेश नहीं मानने पर प्रतिदिन लगेगा जुर्माना

हरियाणा सरकार ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए प्लान तैयार किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए तीन कमेटियों का गठन किया गया है। यह समिति फसल बीमा योजना से संबंधित फैसले लेगी और अगर नियम लागू नहीं किए तो बीमा कंपनियों पर प्रतिदिन दो हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े विवादों को निपटाने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक एवं जैविक फसलों का मूल्य निर्धारित करने के लिए फिर से अलग अलग तीन कमेटियां बनाई गई हैं। तीनों कमेटियों की कमान किसान और कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संभालेंगे। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को बीमा कंपनियों को 30 दिन में लागू करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई कंपनी आदेश नहीं मानती है तो निर्णय की तिथि से प्रतिदिन दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा फसल बीमा के विवाद निपटाने, मूल्य निर्धारण और तकनीकी सलाह के लिए बनी कमेटियां योजना (आरडब्ल्यूबीसीआइएस) से जुड़ी शिकायतों और विवादों के लिए राज्य शिकायत निवारण समिति बनाई गई है।

इस समिति में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें कृषि निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, बैंकर समिति के संयोजक, नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक, कृषि विभाग के उप जिला अटार्नी, सं के उपनिदेशक कृषि और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति जिलास्तर पर लिए गए निर्णयों और रेफर मामलों की समीक्षा करेगी।

आदेशों में संबंधित जिले स्पष्ट किया गया है कि जिला स्तर की कमेटी को किसान द्वारा दी गई शिकायत पर 15 दिन के भीतर अंतिम निर्णय लेकर इसकी जानकारी राज्यस्तरीय समिति को देनी होगी। इसके बाद किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति के लिए वर्ष में दो बार बैठक करना अनिवार्य होगा। बीमा योजनाओं से जुड़े तकनीकी मामलों के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होंगे।