जींद शहर में धारा 163 हुई लागू, जिला उपायुक्त ने किए आदेश जारी

Jind News: जींद शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगी। जिलाधीश एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सीबीएसई (CBSE) की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 लागू की गई है। जिला उपयुक्त के आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने हेतु तैयारियों में जुट गया है।
परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार या मोबाइल फोन ले जाने की नहीं होगी अनुमति
इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नकल व अन्य अनुचित गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड, (CBSE BOARD) नई दिल्ली द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 4 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा।
4 अप्रैल तक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शहर में लागू रहेगी धारा 163
जींद शहर में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए धारा 163 के यह आदेश प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन एवं संबंधित एसडीएम की होगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं आमजन से अपील की कि वे इन आदेशों का पालन करें और परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में प्रशासन का सहयोग करें।