Dearness Allowance: कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले! राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता और ग्रेच्युटी

Clin Bold News
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Dearness Allowance

Dearness Allowance: गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने के बाद अब कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ाई गई है। यह कदम राज्य के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में एक बड़ा उछाल लाएगा, जिससे लगभग नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं इस फैसले की सभी महत्वपूर्ण बातें।

महंगाई भत्ता (DA) में 3% बढ़ोतरी

गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि जुलाई से नवंबर तक का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। नए साल के पहले कर्मचारियों को यह बढ़ी हुई राशि दिसंबर के वेतन के साथ और पेंशनभोगियों को पेंशन के साथ मिलेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को जुलाई से नवंबर तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा।

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जिनको मिलेगा फायदा

यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी यह बढ़ी हुई राशि मिलेगी।

ग्रेच्युटी की लिमिट में बढ़ोतरी

गुजरात सरकार ने रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, जो पहले 20 लाख रुपये थी। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगा। सीएम भूपेन्द्र पटेल ने इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी और कहा कि यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम कदम है।

फैसले का लाभ

लगभग 4.71 लाख कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।

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