Delhi-Meerut Expressway : एक्सप्रेस हाइवे पर हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने आटो, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली और साइकिल के चढ़ने पर बैन लगा दिया है। अगर इस पर किसी ने गलती से भी इन वाहनों को चढ़ा दिया तो उनको 20 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर वाहन काफी स्पीड में चलते हैं, लेकिन आटो, ट्रैक्टर ट्राली व साइकिल की स्पीड बहुत ही कम होती है।
इसके चलते तेज स्पीड में आने वाले वाहनों के टकराने की डर बना रहता है। इसको देखते हुए पुलिस ने इस दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर इन वाहनों प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसके लिए एलिवेटेड रोड पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ 20 हजार रुपये तक का चालान हो सकता है।
मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत नियम लागू
इसीलिए पुलिस ने मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 178 के तहत एलिवेटेड रोड पर हादसे रोकने के लिए ई-रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, साइकिल और ऑटो का प्रवेश वर्जित करने का नियम लागू किया है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर पहले से है बैन
निगरानी के लिए यहां पर पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है, इस तरह के वाहनों का प्रवेश पहले से ही जिले में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित है। एनएच-नौ पर ई-रिक्शा के चलाने पर भी रोक लगाई गई है। एडीसीपी ट्रैफिक विरेंद्र सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत बुधवार से एलिवेटेड रोड पर ऑटो, ई-रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर-ट्रॉली के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।