Family id new update : फैमिली आईडी के ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र (ppp) के कुछ नये नियमों की गाईडलाईन डाली गई, यानि परिवार पहचान पत्र पोर्टल में मर्ज का नया विकल्प आया है। इसके तहत पत्नी का नाम उसके पति के साथ जुड़ जाएगा। फैमिली आईडी में अब पति के साथ नव विवाहित पत्नी का नाम जुड़ सकेगा। महिला का नाम पति के साथ जोड़ने के पहले लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होता था लेकिन पोर्टल पर अब इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
दरअसल ये है कि पहले पत्नी का नाम परिवार पहचान पत्र में पति के साथ नहीं जुड़ पाता था। महिलाओं के नाम के आगे उनके पिता का नाम कई मामलों में आता था। मुख्य कारण यह था कि अगर पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ना है तो परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर पति व पत्नी का मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य था।
जिले में कई ऐसी नवविवाहिताएं हैं, जिनका नाम अपने पति के साथ नहीं जुड़ पा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य कागजात तैयार करवाने के लिए उनकों चक्कर काटना पड़ रहा है, पर अब पोर्टल पर इसका हल दिया गया है।
ऐसे में परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज के नाम से नया विकल्प आने पर जिले के करीब ढाई हजार नवविवाहिताओं (new married) को फायदा होगा। इस प्रकार उन्हें जगह-जगह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सामान्य सीएससी सेंटर (csc) संचालक प्रदीप ने बताया की पहले नई आई दुल्हन का नाम परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होता था, पर अब मर्ज नाम से नया विकल्प आया है। जिसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट (marriage certificate) की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वहीं डीएमए सीएससी सेंटर शिल्पा ने बताया कि पीपीपी में लगातार बदलाव आते रहते हैं। बदलावों के इन कारणों से लोगों को अब परिवार पहचान पत्र में काफी सहूलियत भी मिल रही है।