How To File ITR: घर बैठे 15 मिनट में भरें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इस बार नहीं बढ़ेगी डेट, जानिए क्या है अंतिम तिथि
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वालों के लिए जानकारी है, अब घर बैठे भी 15 मिनट में अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल भर सकेंगे।

How To File ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वालों के लिए जानकारी है,अब घर बैठे भी 15 मिनट में अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल भर सकेंगे। आपको बता दें की इस बार डेट आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है।
असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी फाइनेंशियल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। इनकम टैक्स विभाग रोज टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल भेजकर जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न भरने को कह रहा है।
ज्यादातर लोगों की आदत अंतिम समय में आईटीआर भरने की होती है। इससे कई बार सिस्टम बैठ जाता है और आईटीआर भरने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको भी आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर देना चाहिए।
कैसे भरें आईटीआर
अक्सर टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर भरने से घबराते हैं। ऐसे में वे सीए से आईटीआर भरवाते हैं जो मोटी फीस वसूलता है। लेकिन इसे भरना बेहद आसान है। आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे-बैठे खुद ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल कर सकेंगे।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।
ऐसे भर सकते हैं आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है। अगर अकाउंट नहीं है तो इस स्थिति में Registration के विकल्प का चयन करें।
इसके बाद आपको होमपेज पर ई-फाइल के विकल्प का चयन करना है और File Income Tax Return का ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अब आपके सामने असेसमेंट ईयर चुनने का ऑप्शन सामने आएगा।
आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है।
इसे करने के बाद आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सेलेक्ट करना है।
नौकरी करने वाले को भरना है ITR-1 फॉर्म
अगर आप नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड क्लास में आते हैं। इस स्थिति में आपको ITR-1 फॉर्म को चुनना है।
सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा। इससे आप सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस से डेटा को मिला सकते हैं।
रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारी चेक कर लें।
सभी जरूरी चीजों को चेक करने के बाद आपको आईटीआर सबमिट कर देना है।
इस प्रोसेस को करने के बाद आईटीआर को ई-वेरीफाई करना होता है। आप इसे बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ही दिनों में आईटीआर को प्रोसेस कर देता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर की सहायता से आप आसानी से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं।