Haryana SSC Group C & D Vacancy : तकरीबन एक महीने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में सरकार भर्तियों में सामाजिक और आर्थिक मापदंड के 5 अंकों को रद्द कर दिया था, वहीं हाईकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंकों का लाभ दिए बिना सीईटी के आधार पर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश जारी किया हैं। जल्द ही ये लिस्ट तैयार करके अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी।
6 माह में भर्ती पूरी करने के आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 महीने में सभी पदों पर भर्ती (Haryana SSC Group C & D Vacancy) पूरी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि, सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि, यह एक तरह से आरक्षण देने जैसा हैं ! जब राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जरिए आरक्षण का लाभ दे दिया हैं, तो यह कृत्रिम श्रेणी क्यों बनाई जा रही हैं। हाईकोर्ट का कहना हैं कि, यह लाभ देने से पहले न तो कोई डाटा जुटाया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि, इस तरह से पहले सीईटी में 5 अंक और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंक का लाभ मिलने से भर्ती का परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। इन अंको का लाभ देते समय सिर्फ परिवार पहचान पत्र धारकों को ही पात्र माना गया हैं, जो संविधान के मुताबिक सही नहीं है, सिलेक्शन में किसी भी लाभ को केवल प्रदेश के लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता।
अनुभवी अधिकारी को ही बनाया जाए आयोग का सचिव
वहीं हाईकोर्ट का कहना हैं कि, नियुक्ति प्रक्रिया में (Haryana SSC Group C & D Vacancy) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के पद पर अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए, हाईकोर्ट ने सुझाव दिया हैं कि, यह जिम्मेदारी किसी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को सौंपी जा सकती हैं। आयोग को अपने अधिकारियों व सदस्यों को मनमाने ढंग से फैसला लेने का अधिकार दिए बिना परीक्षा आयोजित करने के नियम भी बनाने चाहिए।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर भर्तियों में पक्षपाती करने पर उठाये सवाल
हरियाणा सरकार से सवाल करते हुए हाईकोर्ट ने कहा हैं कि, इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसा लगता हैं कि भर्ती पक्षपात से भरी हुई हैं, कुछ श्रेणियों में पदों से कम आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किय गया। जब पदों से 10 गुना अधिक आवेदक थे, तो क्या वजह थी कि कुछ मामलों में पदों के बराबर और कुछ में कम आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया।