Government on backfoot : अभी लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद सरकार ने उठाया कदम

Clin Bold News
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Government on backfoot : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की. सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

 

मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन केस में दस साल की सज़ा और जुर्माना होगा. यह सभी की चिंता थी. यह हमने संज्ञान किया और इसका क्या नुक़सान होगा हमने चिट्ठी सरकार को लिख कर बताया था. आज हम भारत सरकार से मिले. गृह सचिव से मीटिंग हुई, 106(2) जिसमें दस साल की सज़ा और जुर्माना है, वो लागू नहीं हुआ है।

 

आगे भी लागू नहीं होने देंगे, हमारी डेड बॉडी पर से जा के यह क़ानून लागू होगा. हम अपील करते है सभी अपनी गाड़ियों पर लौटे. वाहन चलाना शुरू करे. इस तरह के आंदोलन देश के लिए ख़तरा पैदा करता है. सरकार ने भी आगे चर्चा के लिए कहा है।

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