Haryana private school news : गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हरियाणा सरकार ने कार्रवाई नहीं करने से हाईकोर्ट की फटकार, लगेगा जुर्माना

Parvesh Mailk
3 Min Read
private school action

Haryana private school news : हरियाणा में गैर मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त हुआ है। सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को 26 फरवरी तक का समय देते हुए इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि अगर अगली सुनवाई पर जवाब दायर नहीं किया गया तो राज्य को 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 2017 में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन सहित व अन्य ने प्रदेश भर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त यानी फर्जी निजी स्कूलों (Haryana private school news ) को बंद कराए जाने संबंधी मामले को लेकर हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाया था।

 

फरीदाबाद में ही 550 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल

ये भी पढ़ें :   Haryana weather update : हरियाणा में आज और कल ओलावृष्ट के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में रहेगा मौसम खराब

इस विषय पर फरीदाबाद के मनोज कुमार जायसवाल ने हाई कोर्ट को बताया था कि अकेले फरीदाबाद में 550 से अधिक स्कूल गैर-मान्यता (Haryana private school news ) प्राप्त हैं। याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाई कोर्ट को बताया गया कि राज्य में न केवल फरीदाबाद, बल्कि कई अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही।

 

HC ने सर्वे कराकर सूची बनाने के दिए थे निर्देश

आरटीई एक्ट 2009 एवं हरियाणा एजुकेशन एक्ट के तहत इस तरह के स्कूलों के खिलाफ राज्य के शिक्षा निदेशक कार्रवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए थे कि वह चार महीनों में सर्वे कर राज्य में चलाए जा रहे गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों  (Haryana private school news ) की सूची बनाइए एवं उनके खिलाफ प्रविधान के तहत कार्रवाई करे।

ये भी पढ़ें :   Haryana weather update : हरियाणा में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश, 3 दिन रहेगा मौसम खराब, येलो अलर्ट जारी

लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई न होने के चलते याची पक्ष ने एक अर्जी दायर कर इस मामले में हाई कोर्ट से आदेश जारी करने का आग्रह किया गया।

Share This Article
Follow:
मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।