Haryana Government Scheme : किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की योजना बनाई हैं। हरियाणा सरकार ( Haryana Government Scheme) की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसानों को आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को साल 2023-24 के दौरान एसबी-89 स्कीम के तहत 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपये का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अनुदान के लिए संबंधित किसान 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति (एससी) किसानों (Haryana Government Scheme) के लिए है। अनुसूचित जाति के किसान जिसके नाम कृषि भूमि है, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकृत हैं। पिछले पांच सालों में ट्रैक्टर पर अनुदान ना लिया हो, वे किसान आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होंगे। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन जिला स्कीम कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता।
पांच साल से पहले बेचा तो देनी होगी ब्याज सहित सब्सिडी
यदि ट्रैक्टर पांच साल से पहले बेचता है तो किसान से ब्याज सहित अनुदान राशि वापिस वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित किसान कृषि (Haryana Government Scheme) विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि उपनिदेशक, सहायक कृषि अभियंता, फतेहाबाद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह नौ बजे से पांच बजे तक संपर्क कर सकता है।