Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों और दिव्यांग बेटों को पेंशन देने का ऐलान, पर अगर इन नियमों के अनुसार पात्र हुए तो ही मिलेगी पेंशन

Clin Bold News
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Haryana Pension: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम उठाते हुए स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को पेंशन देने की घोषणा की है। यह कदम उन महिलाओं के लिए राहत का संदेश लेकर आया है, जिनके पास कोई दूसरा आर्थिक स्रोत नहीं है। इसके साथ ही, सरकार ने दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटों के लिए भी पेंशन योजना लागू की है।

स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियाँ

हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत, वे बेटियाँ पेंशन की हकदार होंगी, जिनका कोई दूसरा आय का स्रोत नहीं है। खासकर विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और अविवाहित बेटियाँ इसके पात्र होंगी।

दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटे

अब हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार बेटों के लिए भी पेंशन की घोषणा की है। इसके अंतर्गत वे दिव्यांग बेटे जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत तक है और जो बेरोजगार हैं, वे भी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि एक से अधिक योग्य बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं, तो पेंशन का वितरण समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

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पेंशन के नियम

स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियाँ यदि उनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो उन्हें पेंशन दी जाएगी। 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले बेरोजगार बेटे पेंशन के हकदार होंगे। यदि एक से अधिक योग्य बच्चे हैं, तो पेंशन का वितरण समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

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