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Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार की नई शर्त, अब इन कुंवारे या विधुर को नहीं मिलेगी पेंशन, जानिए पूरी बात

हरियाणा सरकार लोगों को लेकर आये दिन कोई न कोई योजना चलाती रहती हैं। लेकिन कोई इनका गलत तरीके से इस्तेमाल न कर लें इसके लिए शर्ते भी जारी करती रहती हैं। अब सरकार ने कुंवारे या विधुर को दी जाने वाली पेंशन को लेकर नया नियम बनाये हैं।

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार लोगों को लेकर आये दिन कोई न कोई योजना चलाती रहती हैं। लेकिन कोई इनका गलत तरीके से इस्तेमाल न कर लें इसके लिए शर्ते भी जारी करती रहती हैं। अब सरकार ने कुंवारे या विधुर को दी जाने वाली पेंशन को लेकर नया नियम बनाये हैं।  आपको बता दें की हरियाणा में हर महीने कुंवारों की पेंशन की घोषणा सीएम मनोहर लाल कर चुके हैं।

 

इस पेंशन के तहत सरकार 2750 रुपए देने जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें शर्त के साथ ही सरकार पेंशन देगी।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूल करेगी।

इस योजना का इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा व लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी।

साथ ही अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं।

 

PPP अथॉरिटी देगी पात्रों की जानकारी

हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच कर अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बन जाएगी।

इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी।

इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।

 

 

हर महीने 20 करोड़ रुपये होगा खर्च

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दो सप्ताह पहले राज्य के अविवाहित व विधुरों के लिए 2750 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की थी।

 

 

हरियाणा में इस योजना के पात्र 71 हजार अविवाहित व विधुर हैं।

सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

इससे सरकार के बजट पर हर साल 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।

 

 

ये हैं पेंशन योजना की पात्रता

– पेंशन के पात्र विधुरों या कुंवारों की उम्र 40 साल होनी चाहिए

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– PPP में तीन लाख रुपए तक की आय होना जरूरी

– हरियाणा में कम से कम एक साल से रह रहे व्यक्ति को ही लाभ

– 45-60 आयु तक ही अविवाहित महिला व पुरुषों को मिलेगा लाभ

– 60 साल की उम्र होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी

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