Haryana Police News : नए आपराधिक कानून परिवर्तन होने के बाद 1 जुलाई से लागू करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हरियाणा सरकार भी पूर्णरुप से तैयार है। ऐसी सूचनाएं भी सामने आ रही है कि, इंडियन पेनल कोड तथा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872,1 जुलाई से देश में सुनिश्चित रुप से प्रभावित हो जाएंगे।
पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियाें की छुट्टियों का मामला
पाठकों को बता दें कि, हरियाणा के विभिन्न जिलों से जून महीने में छोटी अवकाश लेने के लिए पुलिस कर्मचारियों और आईपीएस अधिकारियों की मध्य में संदेह का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस के आल्हा अधिकारियों ने 31 जुलाई तक सिर्फ आपात परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी दिए जाने पर पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारियों से किया अनुराेध
हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुंजीत कपूर तीन नए आपराधिक कानून को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी मुखिया करवा रहे हैं। ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सुपरवाइजर अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई धर्म संकट आने पर वह अपने अधीनस्थ कार्यरत का अधिकारियों तथा कर्मचारी की समस्याओं का समाधान कर सके।
इन परिस्थितियों के अंदर हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारियों से अनुरोध किया है कि ! वह 31 जुलाई तक अवकाश ना लें। ऐसी सूचनाएं मिली है की जिला स्तर पर कार्यरत का एक आईपीएस अधिकारी तथा एचसीएस अधिकारी वह पुलिस मुख्यालय पर एडीजीपी रैंक के कार्यरत अधिकारी छुट्टियों के लिए कोशिश कर रहे थे।