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Jind news : जींद में हेराइन तस्करी में 2 लोगों को सजा, एक दोषी नाइजीरिया, दूसरा जागसी निवासी विकास

 
Jind news : जींद में हेराइन तस्करी में 2 लोगों को सजा, एक दोषी नाइजीरिया, दूसरा जागसी निवासी विकास

Jind news : बिना पासपोर्ट के रह रहा था नाइजीरियन, करता था हेरोइन की तस्करी

Jind news : हरियाणा के जींद में हेरोइन तस्करी के मामले में नाइजीरियन समेत दो दोषियों को ADJ नेहा नोहरिया की अदालत ने सजा सुनाई है। दोनों दोषी तीन साल पहले 44 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े थे। नाइजीरियन ( nigerian) को 14-ए फोरेनर एक्ट के तहत तीन साल छह माह सजा हुई है तो दूसरे दोषी विकास उर्फ बिंद्रा को दो साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।   पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 अप्रैल 2021 को सीआईए स्टाफ पुलिस (Cia staff police safidon) को सूचना मिली थी कि सफीदों में जींद रोड पर नहर पुल के पास जागसी का विकास उर्फ बिंद्रा नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। वह और उसका साथी समालखा के नजदीक जुरासी गांव निवासी पंकज दोनों जागसी से हाट-सफीदों होते हुए जुरासी की तरफ बाइक पर नशीले पदार्थाें की सप्लाई के लिए जा रहे हैं।   इस पर पुलिस ने हाट के पास नाकेबंदी कर पंकज और विकास को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद दोनों को एनडीपीएस एक्ट (ndps act) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए इसकी तह में पुलिस पहुंची तो नाइजीरिया देश के अनांबरा के मौका का रहने वाला युचेन्ना का नाम सामने आया।   पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जांच की तो सामने आया कि युचेन्ना बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके (illegally without passport) से भारत में रह रहा है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ ठोस साक्षय हासिल कर अदालत में पेश किए। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को एडीजे नेहा नोहारिया की अदालत ने विकास उर्फ बिंद्र को दो साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई तो वहीं नाइजीरियन युचेन्ना को धारा-14 ए, फारेनर एक्ट ( Section-14A, Foreigner Act) के तहत तीन साल छह महीने की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।  

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