Haryana SSC Vacancy News : हाई कोर्ट ने युवा और सरकार को दिया झटका ! हरियाणा में ग्रुप D और C में लगे सभी कर्मचारी होंगे नौकरी से बाहर

Parvesh Mailk
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High Court gave a blow to the youth and the government! All employees employed in Group D and C in Haryana will be out of job.

Haryana SSC Vacancy News : पहले से हरियाणा में सरकारी भर्तियां काफी समय से अटकी हुई हैं। पहले से ही राज्य में 28-29 भिन्न-भिन्न विभागों के पदों पर भर्ती अटकी हुई हैं। ऐसे में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही है। सभी भर्तियों पर कई तरह के मामले लंबित हैं। युवा काफी समय से रोजगार की मांग कर रहे है, मगर हरियाणा सरकार और हाई कोर्ट भर्तीयां पर अच्छे से संज्ञान नी लिया अब तक।

 

हाई कोर्ट ने हरियाणा के युवाओं को दिया झटका

हरियाणा में युवा बेराेजगार पिछले चार-पांच साल से लगातार जगह-जगह प्रदर्शन भी कर रहे थे, मगर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और युवा को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि, हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल, सरकार ने नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों (Haryana SSC Vacancy News) का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

दी गई याजिका पर कोर्ट और हरियाणा सरकार ने क्या टिप्पणी की है

हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण पर इस याचिका में कहा गया था कि, राज्य सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। इस आरक्षण के तहत अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी (Haryana SSC Vacancy News) में नहीं है और परिवार की आय 1.8 लाख से कम है तो ऐसे परिवार से आने वाले आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।

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वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि, संविधान के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। आज हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि, सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है।

 

भर्तियों में 5 नंबर की छूट वाला आरक्षण पर रोक लगी

पाठकों को बता दें कि, इस आरक्षण को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया गया है। याचिका के निपटारे के साथ ही प्रदेश में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इन भर्तियों पर पड़ेगा फैसले का असर हाईकोर्ट के इस फैसले का प्रभाव ग्रुप सी और डी के अतिरिक्त हरियाणा में टीजीटी भर्ती पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब इन भर्तियों में 5 अंकों का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, जिन भर्तियों में इन अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई है, उनकी दोबारा परीक्षा भी संभावित है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों (Haryana SSC Vacancy News) में सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लिए 5 अंक दिए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है।

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फैसला अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है

हाईकोर्ट का यह फैसला हरियाणा में 2017 से होने वाली सभी भर्तियों (Haryana SSC Vacancy News) पर लागू होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि, सरकार का यह फैसला अनुच्छेद 14 का पालन नहीं करता है, जबकि यह पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि, 2019 से पहले नौकरी पाने वाले सभी युवाओं को कोई खतरा नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीईटी के तहत हाल ही में हुई भर्तियों में नौकरी पाने वाले 12 हजार युवाओं को हटाया जाएगा।

भर्ती पूरी करने का 6 महीने का समय

हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी में जो भी भर्तियां (Haryana SSC Vacancy News) हुई हैं, उनके सभी ग्रुप की परीक्षा दोबारा लेनी होगी। हाईकोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि, इसके लिए सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है। जब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी, किसी को नहीं हटाया जाएगा। हाईकोर्ट का कहना है कि 5 अंकों का लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा और अब भर्ती सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी।

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मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।