Haryana Vidhansabha Bill : चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले लाए गए कई महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस अब विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। आगामी 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इन ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में पेश किया जाएगा, जिनका पास होना राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनिश्चित होगा।
Hkrn कर्मचारियों को सेवा की गारंटी
इनमें सबसे अहम बिल, hrkn/ Hkrn के कर्मचारियों को सेवा की गारंटी देने वाला बिल है। इस बिल के तहत कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी दी जाएगी, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षा मिलेगी।
पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण
साथ ही, पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग-बी को आरक्षण देने का बिल भी विधानसभा में पेश होगा। इसके अनुसार, हर खंड में सरपंचों के 5% पद पिछड़ा वर्ग-बी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वहीं, पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सदस्य पदों के लिए इस वर्ग को आरक्षण मिलेगा, जो उस गांव, खंड और जिले में पिछड़ा वर्ग-बी की आबादी के आधे प्रतिशत के बराबर होगा। हालांकि, यदि पहले से ही पिछड़ा वर्ग-ए और एससी के लिए 50% आरक्षण है, तो इस वर्ग को आरक्षण मिलना मुश्किल हो सकता है।
पंचायतों की शामलात देह पर मालिकाना हक
इसके अलावा, पंचायतों की शामलात देह पर पुराने काबिज लोगों को मालिकाना हक देने वाला ऑर्डिनेंस भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत हरियाणा भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 के तहत पट्टे के आधार पर लोगों को जमीन आवंटित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में दिए एक फैसले में कहा था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर या उन्हें कहीं और भूमि आवंटित कर सकती है।
विधानसभा सत्र की कार्यवाही का कार्यक्रम
13 नवंबर को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार का रोडमैप पेश किया जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी और सरकार द्वारा इसका जवाब देकर सदन में आभार व्यक्त किया जाएगा। 14 नवंबर को अनुपूरक अनुमान और विधायी कार्य होंगे। 15 से 17 नवंबर तक अवकाश रहेगा और 18 नवंबर को फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी।