Ration Card Update: राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना! 20 दिसंबर तक नहीं किया यह काम तो इन सबसे कटेंगे राशन कार्ड, जानें

Clin Bold News
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Ration Card Update

Ration Card Update: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। लेकिन, इस योजना का गलत लाभ उठाने वाले अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस कदम से प्रशासन का उद्देश्य उन लाभार्थियों की पहचान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी राशन का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं।

अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने के 10 मानदंड:10 criteria to identify ineligible ration card holders

डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को चिन्हित करने के लिए 10 मानदंड निर्धारित किए हैं। इन मानदंडों के तहत आने वाले लाभार्थियों से 20 तारीख तक राशन कार्ड स्वेच्छा से जमा करने की अपील की गई है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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ये होंगे अपात्र राशन कार्ड धारक:These will be ineligible ration card holders

तीन या अधिक कमरे वाले पक्के मकान में रहना।
तीन पहिया या चार पहिया वाहन का स्वामित्व।
परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो।
आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करना।
25 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि होना।
सरकारी नौकरी परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो।

राशन कार्ड जमा करने की प्रक्रिया:Process of submitting ration card

डेहरी अनुमंडल प्रशासन ने अपात्र परिवारों को 15 दिनों के भीतर राशन कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राशन कार्ड समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना वसूलने के साथ-साथ भविष्य में राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, अब तक उठाए गए राशन का मूल्य भी वसूला जाएगा।

जांच प्रक्रिया और प्रशासन की कार्रवाई:Investigation process and action of the administration

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यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को ही राशन प्राप्त हो, अनुमंडल स्तर पर विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) डीलरों से प्राप्त सूची के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन करेंगी। जो लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, उनके खिलाफ बाजार मूल्य के अनुसार राशन की वसूली की जाएगी और उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

प्रभारी एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया:In-charge SDM Abhishek Kumar told

प्रभारी एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि यह अभियान उन लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है, जो वास्तव में इस योजना के लाभ के पात्र हैं। साथ ही, उन्होंने अपील की है कि सभी अपात्र परिवार समय पर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि सरकारी योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंदों को मिल सके।

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