Subsidy: कर्नाटक राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप खेती में लगे हुए हैं और कृषि उपकरण, विशेष रूप से मिनी ट्रैक्टर, खरीदने की सोच रहे हैं तो कृषि भाग्य योजना आपके लिए एक शानदार मौका हो सकती है। इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों पर 90% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
कृषि भाग्य योजना के तहत क्या मिलेगा?
कर्नाटक सरकार की यह योजना किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत देने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत, कृषि से संबंधित विभिन्न उपकरणों और मिनी ट्रैक्टरों की खरीद पर उच्चतम 90% सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
सब्सिडी के लाभार्थी
यदि आप अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से आते हैं, तो आपको मिनी ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है।
सब्सिडी
मिनी ट्रैक्टर 90%
पावर टिलर 90%
रोटावेटर 90%
वीडर 90%
पावर स्प्रेयर 90%
डीजल पंप सेट 90%
हल मिल 90%
मोटर चालित मोटर कार 90%
मोटर चालित छोटे ऑइलर 90%
स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन 90%
एचडीपीई पाइप 90%
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
किसान के पास कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए।
अगर आपने पहले कृषि होंडा योजना या कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ लिया है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
स्तावेज़ों की आवश्यकता
एक पहानी (आरटीसी)
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की एक प्रति
दो पासपोर्ट साइज की फोटो
100 रुपये का बॉंड पेपर
यदि आपको इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप किसान सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या किसान संपर्क केंद्र पर जा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
यह योजना खासकर उन किसानों के लिए बनाई गई है जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों की मदद से किसान अपने खेती के तरीके को बेहतर बना सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं।