Bank news : बचत खाते में ज्यादा राशि डालना आपको मुसीबत में डाल सकता है। बचत खाते में राशि डालने की लिमिट ऐसे में जब तय समय सीमा के भीतर आप इससे अधिक नगद जमा करते हैं तो आप आयकर विभाग के राडार में आ सकते हैं।
आयकर विभाग की ओर से नगद राशि बचत खाते में जमा करने की एक सीमा निर्धारित की गई है, ऐसे में जब भी कोई उस सीमा से अधिक नगद राशि को जमा करता है तो आयकर विभाग उसपर (Bank news) अपनी जांच शुरू कर देता है। आयकर विभाग की ओर से यह सीमा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स की चोरी सहित अन्य फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तय की गई है।
भारतीय आयकर एक्ट के नियमों के अनुसार कैश लेनदेन को लेकर एक तय सीमा है। एक व्यक्ति अगर बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि जमा करता है तो उसे आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। जिन लोगों के पास करेंट अकाउंट है, उनके लिए यह सीमा 50 लाख तय है।
इससे अधिक के लेनदेन पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे लेनदेन पर आयकर विभाग की ओर से तुरंत किसी तरह की टैक्स चोरी या वित्तीय गड़बड़ी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस तरह के लेनदेन की रिपोर्ट बैंक (Bank news) की ओर से आयकर विभाग को जरूर भेजी जाती है और यह अनिवार्य है।
सेक्शन 194एन
इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में एक करोड़ से अधिक निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस देना पड़ता है। जिन लोगों ने तीन साल से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, उन्हें 2 फीसदी टीडीएस 20 लाख से (Bank news) अधिक की निकासी पर देना पड़ता है। जबकि इसपर 5 फीसदी का टीडीएस एक करोड़ से अधिक की निकासी पर देना पड़ता है।
सेक्शन 269एसटी
इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति दो लाख या उससे अधिक का कैश का लेनदेन करता है तो उसपर जुर्माना नहीं लगता है लेकिन उसपर टीडीएस लग सकता है। हालांकि बैंक (Bank news) से पैसा निकालने पर टीडीएस नहीं लगता है लेकिन तय सीमा से अधिक निकासी पर टीडीएस देना पड़ सकता है।
सेक्शन 269एसएस और 269टी
आयकर एक्ट की ये धाराएं कैश लोन से संबंधित हैं। एक साल में 20 हजार से अधिक कैश लोन लेने और देने पर इतनी ही राशि के बराबर का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानि अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को 20 हजार रुपए से अधिक कैश उधार देते हैं और उससे ब्याज लेते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है।