Jat reservation movement : जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाने पर 52 लोगों पर आरोप तय

Parvesh Mailk
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जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाने पर 52 लोगों पर आरोप तय

Jat reservation movement : कैप्टन अभिमन्यु के घर जलाने के केस में पंचकूला की सीबीआई न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। 52 लोगों पर शस्त्र अधिनियम 25, 148, 149, 186, 188, 307, 353, 395, 427, 436, 450, 120बी के अंतर्गत आरोप तय किए हैं। इस मामले में 53 आरोपित थे, जिसमें से भगवान उर्फ जोकर की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने कैप्टन अभिमन्यु के घर को जलाने एवं दंगों से संबंधित दो केस दर्ज किए थे।

एक मामले में न्यायालय ने पहले आरोप तय कर दिए थे, दूसरे मामले में मंगलवार को आरोप तय किए गए हैं। दूसरे मामले में गवाही के लिए अगली तिथि 20 मई की तिथि तय की गई है। पहले मामले में 15 और 16 फरवरी की तिथि तय की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहला मामला 6 महीने में निपटान के निर्देश दिए हैं।

सीबीआइ ने हरियाणा के तत्कालीन वित्तमंत्री अभिमन्यु के घर पर फरवरी 2016 में आगजनी, दंगे और डकैती के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। सभी आरोपितों पर देशद्रोह की धारा 124ए लगाई गई थी। साथ ही इन सभी पर अंडर सेक्शन 120-बी, 124-ए, 148, 149, 186, 188, 307, 353, 395, 427, 436, 450 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

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आरोपितों में सबसे प्रमुख नाम अशोक बल्हारा का था, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन (Jat reservation movement) का नेतृत्व यही करते हैं। इस मामले में 52 लोग आरोपित हैं राजेश कुमार, जोगिंद्र, महेंद्र सिंह, मनोज दूहन, मोनू सुमंदर, राहुल, सुदीप कलकल, नरेंद्र बल्हारा, धर्मेंद्र, जगपाल, योगेश राठी, संदीप राठी शामिल हैं।

गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस द्वारा रोहतक में जब केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। सीबीआइ द्वारा पेश किए गए चालान में कहा गया था कि 19 और 20 फरवरी 2016 को जाट आंदोलन (Jat reservation movement)  के दौरान कुछ लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद घर में जमकर तोडफ़ोड़ की गई।

आपराधिक षड्यंत्र, दंगों, सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में सरकारी कर्मचारियों में बाधा डालने, आदेश का अपमान, राजद्रोह, हत्या का प्रयास, डकैती, हमला आदि से संबंधित मामला आरोपितों के विरुद्ध था। पूरे मामले में मंत्री के परिजनों पर जानलेवा हमला, आगजनी व आपराधिक षड्यंत्र के कारण परिवार को जान बचाकर वहां से भगाना पड़ा था। इस दौरान हत्या करने के प्रयास भी किए गए थे।

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गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन (Jat reservation movement) के दौरान 19 व 20 फरवरी को रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर जमकर लूटपाट व आगजनी हुई थी। उपद्रवियों ने कैप्टन के घर पर लूटपाट के बाद आग लगाई थी। इस दौरान वित्त मंत्री के घर पर सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी तैनात थे।

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मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।