Haryana Family ID: हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए “फैमिली आईडी” या “परिवार पहचान पत्र” योजना शुरू की है। इसे “मेरा परिवार, मेरी पहचान” के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना हरियाणा के सभी परिवारों को एक अद्वितीय पहचान पत्र प्रदान करती है, जिससे उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। फैमिली आईडी राज्य के निवासियों के लिए अनिवार्य है और इसके बिना कई सरकारी कार्य और सेवाएं रुक सकती हैं।
8 अंकों और 9 अंकों वाली फैमिली आईडी में अंतर:Difference between 8 digit and 9 digit family ID
हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी की श्रेणियाँ निर्धारित की हैं, जो नागरिक की निवास स्थिति पर आधारित हैं। जो हरियाणा के स्थायी निवासी होते हैं उन लोगों को 8 अंकों वाली फैमिली आईडी मिलती है। अस्थायी निवासियों को 9 अंकों वाली फैमिली आईडी मिलती है। स्थायी निवासी वे लोग होते हैं जिनका हरियाणा में स्थायी निवास है, जबकि अस्थायी निवासी वे लोग होते हैं जो किसी कार्य या अन्य कारणों से हरियाणा में अस्थायी रूप से निवास करते हैं।
फैमिली आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज:Documents required for Family ID
सभी परिवार सदस्यों के आधार कार्ड।
राशन कार्ड
बिजली बिल या पानी का बिल
पैन कार्ड
बैंक खाता विवरण
फैमिली आईडी के लिए आवेदन प्रक्रिया:Application Process for Family ID
सबसे पहले अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं।
आवश्यक जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के बाद आपकी फैमिली आईडी जारी कर दी जाएगी।