75 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा 3 HP से 10 HP तक कनेक्शन
Haryana Solar pump scheme : प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए 19 जनवरी से आनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। सरल हरियाणा पर इच्छुक किसान 29 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभाग की वेबसाइट बंद हो जाएगी। सरकार की योजना के तहत तीन एचपी से 10 एचपी तक छह श्रेणियों में 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर कनेक्शन दिया जाएगा।
विभाग द्वारा कनेक्शन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसके अनुसार बिजली पर आधारित कनेक्शन के मौजूद आवेदकों को सोलर कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उसे अपना बिजली आधारित कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थियों को सरल पोर्टल पर जाकर सोलर पंप की प्रकार और क्षमता का चयन कर के लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे।
किसान अपने खेत के साइज, लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाइप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में बोर करवाकर देना होगा, बाकी पंप की स्थापना का काम फर्म द्वारा किया जाएगा।
कनेक्शन के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
-आवेदक या उसके परिवार के नाम सोलर का कोई कनेक्शन नहीं हो।
-आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द होनी चाहिए।
-हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूमिगत जल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है।
-धान उगाने वाले किसान, जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे जा चुका है, ये किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
किसानों के लिए ये भी है दिशा-निर्देश
नवीन एवं नवीनीकरण विभाग के जींद जिला परियोजना अधिकारी सुबीर सांगवान ने बताया कि सौर ऊर्जा कनेक्शन से पहले किसान के खेत में कंपनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। किसान को कनेक्शन से पहले अपने खर्च पर बोरिंग करवाकर देनी होगी। कनेक्शन लगाने वाली फर्मों के पैनल स्ट्रक्चर डिजाइन अलग-अलग हो सकते हैं, जो कि आईआईटी जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त हैं।
सोलर कनेक्शन पूरी तरह से स्थापित होने के बाद ही किसान स्थापना प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें। किसान का पंप पांच वर्ष की वारंटी में आता है। पंप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करना निषेध है। अगर किसान इसका दुरुपयोग करता है तो उसे सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापस करनी होगी।
सोलर पंप की क्षमता के अनुसार यह है किसानों की अनुमानित देय राशि
पंप की क्षमता -अनुमानित देय राशि
3 एचपी डीसी मोनोब्लाक नार्मल कंट्रोलर के साथ -53926 रुपए
7.5 एचपी डीसी नार्मल कंट्रोलर के साथ सबमर्सिबल -113629 रुपए
10 एचपी डीसी नार्मल कंट्रोलर के साथ सबमर्सिबल -142170 रुपए
10 एचपी एसी नार्मल कंट्रोलर के साथ सबमर्सिबल -140759 रुपए
10 एचपी डीसी यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर के साथ -202253 रुपए
10 एचपी एसी यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर पंप के साथ -206386 रुपए