hukka bar news update : हुक्का बार खोला या फिर होटल, रेस्तरां में हुक्का परोसा तो खानी पड़ सकती है 3 साल तक जेल की हवा, 5 लाख जुर्माना भी

Parvesh Mailk
3 Min Read
hukka bar news

देखें सरकार ला रही है ये नया विधेयक

hukka bar news update :  हरियाणा में अगर आपने हुक्का बार खोला या फिर किसी भी होटल, रेस्तरां में हुक्का परोसा तो इसके लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है तो वहीं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश में अब हुक्का बार खोलना या रेस्तरां में ग्राहकों को परोसना दंडनीय अपराध बनने जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का अधिनियम) हरियाणा संशोधक विधेयक 2024 पेश किया। इस संशोधित विधेयक को बजट सत्र के आगामी दिनों में पास किया जाएगा।

 

बजट सत्र 28 फरवरी तक चलना है। इस विधेयक के तहत हरियाणा में हुक्का बार खोलना या भोजनालय में हुक्का ( hukka bar news update) परोसने पर एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अब यह गैरजमानती अपराध होगा। हालांकि विधेयक में पारंपरिक हुक्का को छूट दी गई है। इसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने हुक्का बार की आड़ में परोसे जा रहे नशे को गंभीरता से लिया है।

ये भी पढ़ें :   Top headlines today : चाइनीज मांझे से दो लोगों की मौत, आर्मी जवान की गर्दन कटी, 5 साल की मासूम की भी गई जान

 

सीएम पहले ही हुक्का बार बंद करने की बात कह चुके हैं।

कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हुक्का बारों को बंद करने की बात कह चुके हैं। विधेयक में बताया गया है कि हुक्का बारों ( hukka bar news update) में निकोटीन युक्त हुक्का परोसा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फ्लेवर्ड हुक्का की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती रही हैं।

हुक्के के धुएं में विभिन्न विषैले पदार्थ होते हैं, जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि आस-पास के लोगों के लिए हानिकारक होता है। पिछले कुछ सालों में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। पहले के प्रावधानों के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में पकड़े जाने वाले हुक्का बार संचालकों को आसानी से जमानत मिल जाती थी। मगर विधानसभा में विधेयक पास होने के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में हुक्का परोसना गैर जमानती अपराध बन जाएगा।

ये भी पढ़ें :   Haryana New City : हरियाणा में बसेगा नया शहर, सड़क, रेल व हवाई जहाज से होगा सीधा जुड़वा, सिंगापुर की कंपनी तैयार कर रही प्लान
Share This Article
Follow:
मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।