अब कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद
Blackmail & rape news : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी प्रवीन कुमार निवासी कुरुक्षेत्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी ने नाबालिग की अश्लील फोटो (Blackmail & rape news) बना ली थी। दोषी उसे खाने की चीज का लालच और डरा-धमका गलत काम करता था।
गर्भवती होने पर खुला राज
कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती गांव की महिला ने शिकायत में बताया था कि उसकी करीब 17 साल की नाबालिग बेटी है। उसके घर पर पास के ही करियाना दुकानदार प्रवीन का आना-जाना था। वह लोग घर पर नहीं होते थे तब भी आरोपी उनके घर पर उसकी नाबालिग बेटी के पास आता था।
आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को खाने की चीजों के साथ 20 रुपये का लालच देता था। इस दौरान आरोपी ने उसकी बेटी की अश्लील फोटो भी खींच ली थी। आरोपी उसे डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम करता था।
एक फरवरी 2020 को वह अपनी बेटी को सरकारी दवाखाना में दवा दिलाने गई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है। तब उसकी बेटी ने सारी बात उसे बताई थी। दुकानदार से बात की तो उसने उनको जान से मारने की (Blackmail & rape news) धमकी थी। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करते हुए 4 फरवरी 2020 को आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार किया था।
4 साल बाद आया फैसला
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को (Blackmail & rape news) दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।