Bank money transfer rules: अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आगामी एक फरवरी से IMPS से पैसे ट्रांसफर करने के एक नियम में बदलाव होने वाला है। अब आप IMPS के जरिए बिना बेनिफिशयल को जोड़े बैंक खाते में 5 लाख रुपये तक भेज सकेंगे। आसान भाषा में समझें तो IMPS से पैसे ट्रांसफर करने के लिए अब आपको लाभार्थी के अकाउंट नंबर और IFSC कोड की जरूरत नहीं होगी।
अब आप सिर्फ बैंक का नाम और लाभार्थी का मोबाइल नंबर एंटर कर पैसे भेज सकेंगे। बता दें कि अब तक एक खाते से दूसरे खाते में IMPS के जरिए मोटी रकम भेजनी होती थी तो उससे पहले लाभार्थी का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करना पड़ता था।
पिछले साल आया था सर्कुलर
पिछले साल अक्टूबर महीने में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में 31 जनवरी 2024 तक सभी IMPS चैनलों पर मोबाइल नंबर बैंक नाम के जरिए फंड ट्रांसफर शुरू करने और स्वीकार करने को कहा गया। सर्कुलर के मुताबिक बैंक, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों (Bank money transfer rules) पर भुगतानकर्ता/लाभार्थी के रूप में सफलतापूर्वक मान्य मोबाइल नंबर के अलावा बैंक नाम को जोड़ने का ऑप्शन देंगे। एनपीसीआई के मुताबिक लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जो नाम होगा, उसी के आधार पर वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।
ये ध्यान रखना है जरूरी
जब भी आप IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो उससे पहले कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस शख्स यानी लाभार्थी को पैसे भेजने हैं उसके नाम और मोबाइल नंबर को (Bank money transfer rules) एक से ज्यादा बार कंफर्म कर लें। वेरिफाई होने के बाद ही पैसे भेजना सही रहेगा। इसके अलावा किसी अनजान व्यक्ति को अपने डेबिट कार्ड का विवरण (कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर) साझा न करें।
अगर आपको किसी तरह का वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी है तो उसको साझा न करें। इसके अलावा अनजान नंबरों पर एसएमएस फॉरवर्ड न करें और अपना नेट/मोबाइल बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड साझा न करें।