BH Number Plate: BH नंबर प्लेट: फायदे, नुकसान, क्यों और किनके लिए? जानिए BH Number Plate लेने की पूरी जानकारी
Nov 10, 2024, 13:26 IST

BH Number Plate : जब आप किसी गाड़ी के शुरुआती अक्षर देखते हैं, तो पता चल जाता है कि वह किस राज्य की है, जैसे DL का मतलब दिल्ली और HR का मतलब हरियाणा। लेकिन अब BH (भारत) नंबर प्लेट भी उपलब्ध है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो नौकरी के कारण बार-बार शहर बदलते हैं। आइए जानते हैं BH नंबर प्लेट के फायदे, नुकसान और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया। BH नंबर प्लेट के फायदे ऑल इंडिया वैलिडिटी: BH नंबर प्लेट देशभर में मान्य होती है। इससे दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने पर दोबारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। विशेष लाभ: यह प्लेट उन लोगों के लिए खास है, जिन्हें अपनी नौकरी की वजह से बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर और बैंक कर्मचारी। BH नंबर प्लेट के नुकसान सीमित उपलब्धता: BH नंबर प्लेट सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर के कर्मचारी, बैंक और कुछ विशेष प्राइवेट फर्म के कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नहीं: ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जैसे ट्रक और टैक्सियों के लिए यह नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है।
BH number plates: advantages, disadvantages, why and for whom? Know the complete information about getting BH Number Plate BH नंबर प्लेट के लिए पात्रता: BH नंबर प्लेट लेने के लिए कुछ शर्तें हैं: 1. सरकारी कर्मचारी: राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी इस नंबर प्लेट के लिए योग्य हैं। 2. डिफेंस और बैंक कर्मचारी: डिफेंस सेक्टर और बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी भी BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3. प्राइवेट फर्म के कर्मचारी: ऐसे प्राइवेट फर्म, जिनके ऑफिस 4 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हों, उनके कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। BH Number Plate कैसे प्राप्त करें? 1. MoRTH Vahan पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, MoRTH के Vahan पोर्टल पर लॉग इन करें जिसका लिंक नीचे है। https://morth.nic.in/hi
BH number plates: advantages, disadvantages, why and for whom? Know the complete information about getting BH Number Plate 2. फॉर्म 20 भरें: सरकारी कर्मचारियों को फॉर्म 20 भरना होगा, जबकि प्राइवेट फर्म के कर्मचारियों को फॉर्म 16 भरना होता है। 3. वर्क सर्टिफिकेट और एम्प्लाई आईडी अपलोड करें: आवेदन के साथ वर्क सर्टिफिकेट और एम्प्लाई आईडी जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करें। 4. BH सीरीज चुनें: इसके बाद सीरीज टाइप में से BH का चयन करें। 5. डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करें: RTO ऑफिस में आवश्यक दस्तावेजों के साथ फीस जमा करें। आवेदन की जांच और मंजूरी के बाद BH सीरीज नंबर प्लेट जारी कर दी जाएगी। BH नंबर प्लेट उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें अपने काम के कारण बार-बार राज्य बदलना पड़ता है। इसके साथ, बार-बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। हालांकि, यह प्लेट सभी के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे पाने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है।

