Dayalu Yojana Haryana 2024: दयालु योजना से मजदूरों, श्रमिकों और प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी आर्थिक सहायता, जानिए पूरी जानकारी

Parvesh Mailk
3 Min Read
Dayalu Yojana will provide financial assistance to labourers, workers and private sector workers, know complete information.

Dayalu Yojana Haryana 2024: चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पंजीकृत मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और असंगठित श्रमिकों की सहायता के लिए दयालु योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत, यदि किसी श्रमिक की मृत्यु होती है या वह 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हो जाता है और उसे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड या अन्य बोर्ड से मुआवजा नहीं मिलता है, तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और इस तिथि से पहले की मृत्यु या विकलांगता पर विचार नहीं किया जाएगा।

Dayalu Yojana Haryana 2024 : आर्थिक सहायता का प्रावधान

दयालु योजना के अंतर्गत, विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार आर्थिक सहायता की राशि निर्धारित की गई है। छह से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं को तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को पांच लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को तीन लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

ये भी पढ़ें :   Mp Brijender singh left BJP : हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल
Dayalu Yojana will provide financial assistance to labourers, workers and private sector workers, know complete information.
Dayalu Yojana will provide financial assistance to labourers, workers and private sector workers, know complete information.

Dayalu Yojana Haryana 2024 के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके किसी सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हो गई है। आवेदन करने के लिए परिवारों को तीन महीने के भीतर आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या स्थायी मृत्यु के प्रमाण के साथ दयालु योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में मृत प्रमाण पत्र और विकलांगता की स्थिति में चिकित्सा प्राधिकरण से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट और एफआईआर व डीडीआर की कॉपी भी आवश्यक होगी।

सरकार का सामाजिक व वित्तीय सुरक्षा का प्रयास

हरियाणा सरकार का यह कदम गरीब परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट के समय में सहारा मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार संभव हो सकेगा।

ये भी पढ़ें :   Haryana acb raid ; हरियाणा पुलिस के ASI ने 5 हजार रुपये के लिए बेचा अपना ईमान, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार
Share This Article
Follow:
मेरा नाम प्रवेश है, मैने पिछले साल जनवरी 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिजम मासकॉम किया है, तभी से क्लिनबोल्ड से कंटेंट राइटर के तौर से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पंजाब केसरी में दो महिने कंटेट राइटर का कार्य किया हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के तौर पर सामाजिक आर्टिकल और काव्य- संग्रह में भी सक्रिय रहता हूँ।
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *