Jind imprisonment : जींद में भतीजी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद, 11 हजार जुर्माना

Clin Bold News
2 Min Read
InShot 20240125 191402359 1 scaled

Jind imprisonment : हरियाणा के जींद में एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने रिश्ते में भतीजी लगने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म करने तथा धोखाधड़ी करने के जुर्म में दोषी को 10 साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

 

अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके की एक युवती ने दो जून 2022 को गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह रोहतक में पढ़ती है। दिसंबर 2018 में रिश्ते में चाचा लगने वाले गांव के ही गुरविंद्र के साथ वह घर वापस लौट रही थी। जींद बस अड्डा पर गुरविंद्र ने उसे कुछ पिलाया और फिर बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली।

 

जिसके बाद आरोपित ने उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब उसने उसकी बातों को नही माना तो उसका वीडियो वायरल कर दिया। गढी थाना पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर गुरविंद्र के खिलाफ यौन शोषण करने, बंधक बनाने, नशीला पदार्थ, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया।

ये भी पढ़ें :   Neelam Ghaso : संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार नीलम के समर्थन में किया जाएगा प्रदर्शन, UAPA हटाने, रिहाई की मांग

 

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरविंद्र को 10 साल का कारावास तथा 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

ये भी पढ़ें :-👇👇👇

Acb raid : हरियाणा में 30 हजार रुपये रिश्वत लेते पुलिस ASI रंगे हाथों काबू

Share This Article