Haryana news : अवैध कालोनियों में रहने वालों को हरियाणा सरकार को तोहफा, अब ये सुविधा मिलेगी

Haryana news : हरियाणा सरकार ने अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को सरकार ने विशेष तोहफा दिया हैं।  200 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लाखों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दक्षिण हरियाणा (Haryana news ) बिजली वितरण निगम शहर की इन अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन फीस के साथ-साथ बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर लगाने का खर्च भी बिजली निगम को देना होगा।

बिजली लाइन के खर्च के मसले पर फैसला नहीं होने की वजह से इन कॉलोनियों में तीन माह से बिजली कनेक्शन रुके हुए थे। इस तरह के मामलों में बिजली निगम की पूर्व निर्धारित नीति के तहत उपभोक्ता को 150 मीटर तक सर्विस टैक्स देना होता है। 150 मीटर के बाद बिजली की लाइन और ट्रांसफार्मर के लिए अलग से खर्च देना होगा।

 

बिजली निगम के एक अधिकारी के मुताबिक, उपभोक्ता को 650-700 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सर्विस टैक्स देना होता है। इस नीति से अवैध कॉलोनियों में उपभोक्ताओं को नियमित क्षेत्रों में रहने वालों के मुकाबले बिजली कनेक्शन के लिए ज्यादा खर्च वहन करना होगा। प्रदेश सरकार (Haryana news ) ने गत वर्ष दिसंबर माह में अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया था।

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तीन माह बीतने पर भी बिजली निगम प्रबंधन तय नहीं कर पा रहा था कि अवैध कॉलोनियों में बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर का खर्चा उपभोक्ता से लिया जाए या विभाग अपने कोष से करे।

बिजली निगम के स्थानीय कार्यालय ने बिजली निगम मुख्यालय को भी पत्र लिखा था। वहां से कोई लिखित जवाब नहीं मिला। सरकार के आदेश और उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए बिजली निगम ने उपभोक्ताओं के खर्चे पर बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि अवैध कॉलोनियों में करोड़ों रुपये की लागत से बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर रखे जाने हैं।

 

बिजली कनेक्शन लेने के नियम

बिजली कनेक्शन के लिए जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज होना चाहिए। बिजली निगम की वेबसाइट पर आवेदन किया जाता है। लोड के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है। यदि किसी जमीन के दो हिस्सेदार हैं तो उनमें से एक को कनेक्शन पर आपत्ति न होने का एक शपथ पत्र या आधार कार्ड पर नो ऑब्जेक्शन लिखकर देना होगा।

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वैध क्षेत्रों में नहीं ली जाती अतिरिक्त रकम

किसी सोसाइटी, सेक्टर में बिल्डर या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाता है। इसके बाद बिजली निगम द्वारा बिजली कनेक्शन जारीकिए जाते हैं। वैध इलाकों में बिजली निगम बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि नहीं लेता है।

 

विकास कार्यों की तैयारी में जुटा नगर निगम

बीते वर्ष नियमित की गई करीब 59 कॉलोनियों में विकास कार्यो की योजनाएं तैयार करने में नगर निगम जुटा है। जल्द ही इन कॉलोनियों में विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सरकार (Haryana news ) ने इन कॉलोनियों में विकास कार्यो के लिए अलग से बजट तय किया है। इन कॉलोनियों मे ये पेयजल, बिजली, सीवरलाइन और सड़क जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होगी। लोगों के घरों तक पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे। सीवरलाइन बिछाई जाएगी। गलियों को पक्का किया जाएगा।

स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। पानी निकासी को व्यवस्थित इंतजाम किया जाएगा। घरों में नंबर अंकित किया जाएगा। इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।

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नरेश कुमार कक्कड़, अधीक्षण अभियंता, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ”अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन का आदेश गत वर्ष दिसंबर में सरकार ने जारी किया था। इसके मद्देनजर कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में कनेक्शन के लिए बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर का खर्चा उपभोक्ताओं कोही देना होगा।