Haryana government update : ब्राह्मण सभा को कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर भूमि देगी सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी

Haryana government update : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए नगरपालिका जुलाना की 510.04 वर्ग मीटर यानि लगभग 610 गज भूमि को धर्मार्थ कार्यों के लिए ब्राह्मण सभा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि कलेक्टर दर की 50 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटित की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में (Haryana government update ) आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

इस भूमि का हस्तांतरण ब्राह्मण सभा को रियायती दर पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 62 ए के खंड (घ) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

बता दे कि पिछले दिनों ब्राह्मण सभा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम (Haryana government update ) आयोजित किया था। उनके समक्ष धर्मशाला के साथ लगती जमीन देने की मांग की थी ताकि वहां लाईब्रेरी खोली जा सके। डिप्टी सीएम ने उस समय आश्वासन दिया था कि यह जमीन उनको रियायती दरों पर दी जाएगी। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर मोहर लग गई। सभा के प्रधान ने बताया कि यह भूमि उनको विधायक अमरजीत ढांडा के प्रयास से डिप्टी सीएम के माध्यम से मिली है।

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सैन समाज को मिली जमीन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय सामाजिक/धार्मिक/धर्मार्थ/सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति के तहत धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है ।

प्रस्तावित हस्तांतरण में राजस्व विभाग की सरकारी भूमि शामिल है और निर्णय दिनांक 12-02-2019 की नीति के पैरा 8 के अनुरूप है। 1947 में पश्चिमी पंजाब से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार (Haryana government update ) द्वारा पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, अब सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई है ।

प्रश्नाधीन भूमि का कलेक्टर रेट 17,000 रुपये प्रति वर्ग गज है और यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर दरों की 50% की रियायती दर पर सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 93,01,890 रुपये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन, वित्त विभाग ने पहले ही अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

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सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद, जो हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित सरकारी भूमि के आवंटन के लिए नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हस्तांतरण की मांग की थी।