Anti-Paper Leak Bill : लोकसभा में पेश किया एंटी पेपर लीक बिल, 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माना का प्रावधान

Anti-Paper Leak Bill : पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, जानिए किस तरह की गड़बड़ी रूकेंगी

केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सोमवार को एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। पेपर लीक (Anti-Paper Leak Bill) करने के मामले में दोषी को अब न्यूनतम तीन साल की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माना के साथ-साथ सख्त सजा का प्रावधान होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइटों समेत दूसरी गड़बड़ियों को रोकने की खातिर इस विधेयक को लाया गया है।

वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें “प्रश्न पत्र (question paper) या उत्तर कुंजी (answer key) के लीक होने”, “सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करने” का उल्लेख है और “कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन के साथ छेड़छाड़” को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया अपराध माना जाता है।

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एंटी-पेपर लीक बिल (Anti-Paper Leak Bill) के अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी ?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में आएंगी। विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा (CUET) जैसी प्रवेश परीक्षाओं तक भी विस्तारित हैं।