Hsvp sector : हरियाणा के इन चार शहर में विकसित होंगे 11 नए सेक्टर, एचएसवीपी के पास पहुंचा प्लान

Hsvp sector : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा गुरुग्राम में लैंड पूलिंग स्कीम की तहत 11 नए सेक्टरों की विकासित होंगे। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इन सेक्टरों के लिए सेक्टोरल प्लान बनाकर एचएसवीपी को भेज दिया है।

गुरुग्राम, पटौदी और फर्रुखनगर ब्लाक में इन सेक्टरों का अधिग्रहण होगा। इसके लिए एचएसवीपी ने जमीन मालिकों से ई-भूमि या लैंड पूलिंग स्कीम के तहत उनकी सहमति मांगी थी। अब सेक्टोरल  (Hsvp sector) प्लान भेजने के बाद प्रक्रिया गति पकड़ेगी। हालांकि इसमें अभी मांगी गई सभी जानकारियों में से लैंड एक्विजिशन अधिकारी की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके आते ही 11 सेक्टरों के विकास का काम शुरू हो जाएगा।

 

चारों ब्लॉक में विकसित होने हैं सेक्टर

 

नए सेक्टरों के विकास के लिए गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और फर्रुखनगर के लिए प्लानिंग बनाई गई है। गुरुग्राम में 36ए, 37, सेक्टर-68, 69, 70 के साथ फर्रुखनगर में सेक्टर-3, पटौदी में सेक्टर-2,3, 4 और सोहना में सेक्टर-32, 33 का विकास होना है। यह सेक्टर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जाएंगे जो कि एस्टेट ऑफिस एक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

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इस बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत शुरुआती दौर में फील्ड के एसटीपी और डीटीपी से जानकारी मांगी गई थी। इसमें पहले पूरे एरिया डिटेल के साथ सेक्टोरल कम सजरा प्लान और फाइनल डेवलपमेंट प्लान के तहत सेक्टर (Hsvp sector) की बाउंड्री, सभी लाइसेंस जमीनों, बिक्री योग्य एरिया के साथ संबंधित सेक्टर के लेआउट प्लान के अलावा इन गांवों में पहले से मौजूद सुविधाओं जैसे अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य सुविधाओं के एवज में ईडीसी (एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज) की डिटेल दी गई है।

 

इसके अलावा सेक्टर के बाउंड्री वॉल के अंदर खसरा नंबर के साथ रेवेन्यू की जानकारी, ओनरशिप की वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तालाबों, नालियों, रास्ता, श्मशान भूमि, कब्रिस्तान, चारागाह, प्रकृति संरक्षण जोन, वन क्षेत्र, वन्य जीव सैंक्च्युरी के अलावा पीएलपीए लैंड, गांव की रेवेन्यू डिटेल के साथ एचएसवीपी द्वारा अधिग्रहित एरिया की जानकारी भी शामिल है।

 

यह है लैंड पूलिंग स्कीम

लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जमीन मालिक को उसकी जमीन के बदले उसी रिहायशी सेक्टर के विकसित होने पर नियमों के अनुसार रिहायशी प्लॉट तथा एक कमर्शियल प्लॉट दिया जाता है। इसमें कुछ लाभ भी होते हैं जिसके कारण जमीन मालिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।

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